यूपी में फरमान..गाड़ी में लगाया है बंपर तो 5000 रुपए जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहिए

लखनऊ. ऑनलाइन टीम  : कार के अगले या पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाया जाता है, ताकि कार की टक्कर हो तो कार को नुकसान ना पहुंचे। ये मजबूत धातु की सलाखें होती हैं। इसकी वजह से कई बार दूसरों को चोट लगने की आशंका रहती है। सावधानी के लिए भले ही यब बेहद जरूरी हो, लेकिन आर्थिक परेशानी का भी कारण बन सकता है।

उत्तर प्रदेश के उपर परिवहन आयुक्त की मानें तो  क्रैश गार्ड से हादसे होने की आशंका बनी रहती है।  31 जनवरी तक क्रैश गार्ड या बुल बार हटा लिए जाएं। इसके बाद वाहन स्वामी के खिलाफ चालान और जुर्माने कार्रवाई की जाएगी।  इसलिए अगर आपकी गाड़ियों पर बंपर लगा है तो सतर्क हो जाएं। चार पहिया हल्के वाहन हों या भारी दोनों प्रकार के वाहनों पर आगे व पीछे बंपर लगना अब महंगा पड़ेगा।  बंपर लगी गाड़ियों पर 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी। प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि एक फरवरी से जिस वाहन में क्रैश गार्ड या बुल बार लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए।  विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में क्रैश गार्ड लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है।