अगर दुकानदारों नहीं लिया Digital Payment , तो फरवरी से हर दिन भरना पड़ेगा 5 हजार रुपए का ‘जुर्माना’

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन– डिमोनेटाइजेशन के बाद देश कैशलेस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है. सरकार की पूरी कोशिश है कि लगभग हर तरह के ट्रांजेक्शन का डिजिटलीकरण हो जाए. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने इसके लिए दुकानदारों, कारोबारियों एवं कंपनियों को अपने यहां ग्राहकों को Digital Payment सुविधा उपलब्ध कराने के सख्त आदेश दिए हैं. अगर इनके द्वारा सरकार के इस आदेश की अवहेलना की जाती है, तो इन्हें 5 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार अपने इस कदम को लेकर कितना गंभीर है.

31 जनवरी तक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य
सरकारी सूत्रों के अनुसार  यह नियम 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का सालाना कारोबार करने वाले दुकानदारों पर लागू होगा. सरकार ने इन कारोबारियों और व्यवसायियों को अपने शॉप, स्टोर आदि में डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाने के लिए 31 जनवरी तक का वक्त दिया है. अगर ऐसा नही किया जाता है, तो सरकार द्वारा इनसे 1 फरवरी, 2020 से 5,000 रुपये रोजाना के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा. CBDT ने इस संदर्भ में दुकानदारों और कारोबारियों को एक सर्कुलर जारी कर, सूचित भी कर दिया है.

MDR Fees हो जाएगा खत्म
बता दें कि देश में Dgital Transactions को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नए प्रावधान को जोड़ा गया था; जिसके मुताबिक 50 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए कुछ तय इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट लेना जरूरी होगा, जिसमें रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम शामिल है. अब सरकार ने इन दोनों मोड से पेमेंट पर MDR शुल्क को खत्म करने का ऐलान किया है. अर्थात् अब 50 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले कारोबारियों को MDR  शुल्क नहीं भरना पड़ेगा.