नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए किसी भी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए पैन नंबर के स्थान पर 12-अंकीय आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी है. लेकिन अगर आप ऐसा करने जाते हैं, तो आपको समस्या हो सकती है. क्योंकि अगर आप गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वित्त विधेयक ने आयकर अधिनियम 1961 में नए बदलाव के तहत पैन के बजाय आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन गलत संख्या के लिए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नियम यहां लागू होगा
यह नया नियम वहां लागू होता है जहां पैन नंबर के बजाय आधार नंबर का उपयोग किया जाए, बल्कि वहां पर आयकर विभाग के अनुसार पैन नंबर अनिवार्य है. उदाहरण के लिए, यदि आप आयकर रिटर्न, बैंक खाता शुरू करने तथा 50 हजार से अधिक का म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदना चाहते हैं.
आधार UIDAI द्वारा प्रदान किया जाता है. लेकिन जुर्माना आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 बी में यह प्रावधान है कि यदि आयकरदाता पैन नियमों का पालन नहीं करता है, तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है. जुर्माने की राशि 10,000 रुपये तय की गई है. पहले यह जुर्माना पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन आधार इंटरचेंजबिलिटी के प्रावधान के बाद अब आधार पर भी यह नियम लागू किया गया है.
इस अवसर पर लग सकता है जुर्माना
1. यदि आप पैन के विकल्प के साथ आधार की गलत संख्या देते हैं.
2. यदि आप किसी विशेष लेन-देन या ट्रांजेक्शन के दौरान पैन या आधार संख्या देने में अयोग्य हैं.
3.सिर्फ आधार क्रमांक देने से ही बात नहीं बनेगी, इसे बायोमेट्रिक आइडेंटिटी देखने के बाद ही प्रमाणित किया जाएगा. यदि अयोग्य पाया गया, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा.