माँ के सामने नाबालिग बेटी की ‘इज्जत’ हुई थी ‘तार-तार’, अब आरोपियों को मिली 20 साल की कैद

भोकर जिल्हा व सत्र न्यायालया के न्यायाधिश एम. एस. शेख ने कथित उमरी गैंग रेप केस में आरोपियों को सुनाई 20 साल के कठोर सश्रम कारावास के साथ 8 हजार जुर्माने की सजा

नांदेड़, समाचार ऑनलाइन – लगभग एक साल पहले उमरी में एक मासूम का उसकी माँ की आँखों के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया था. आरोपियों ने अपनी हवश बुझाने के लिए माँ के गले पर चाकू रख कर, इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया था. अब जाकर माँ और बेटी को न्याय मिल पाया है. भोकर जिल्हा व सत्र न्यायालया के न्यायाधिश एम. एस. शेख द्वारा आरोपियों को 20 साल कठोर सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई है. साथ ही 8 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. हालांकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

क्या है मामला

यह घटना लगभग एक साल पहले की है. 26 नवंबर, 2018 को  उमरी में हुई इस घटना ने मानवता को शर्मशार कर के रख दिया था. तीन बलात्कारियों ने जबरन घर में घुसकर नाबालिग लड़की का गैंग रेप किया और माँ की आवाज बंद करने के लिए गले पर चाकू रख दिया था. इसके बाद बेबस माँ अपनी बेटी की बर्बादी का खौफनाक मंजर अपनी आँखों से देखने के लिए मजबूर हों गई.

पास्को एक्ट के तहत किया था गिरफ्तार  

घटना के बाद शहर के पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन और पुलिस उपाधीक्षक अभय देशपांडे ने तत्काल कार्रवाही करते हुए आरोपी आनंदा महादू सावंत व  कुणाल पांडुरंग गायकवाड को अपनी गिरफ्त में ले लिया था. दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.

सरकारी वकील एड. रमेश राजूरकर की तरफ से यह केस लड़ा गया था.