Housing Society Maintenance | हाउसिंग सोसायटी में मेंटेनेंस सभी के लिए एक समान 

पुणे (Pune News), 14 जुलाई : को-ऑपरेटिव  हाउसिंग सोसायटी (Co-Operative Housing Society) में फ्लैट का क्षेत्रफल कितना भी हो तो भी सभी सदस्यों से समान मासिक मेंटेनेंस (Housing Society Maintenance) वसूलने का आदेश को-ऑपरेटिव विभाग (co-operative department) ने  पहले ही दिया  है । इस आदेश में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।   को-ऑपरेटिव विभाग ने यह साफ कर दिया है।  ऐसे में हाउसिंग सोसायटी में वन बीएचके, टू बीएचके हो या थ्री बीएचके के फ्लैट्स हो इन सभी पर समान मेंटेनेंस (Housing Society Maintenance) लागू रहेगा।  सातारा रोड परिसर के अरणेश्वर स्थित ट्रेझर पार्क अपर्टमेंट (Treasure Park Apartment) के संदर्भ में क्षेत्रफल के अनुसार मेंटेनेंस वसूले जाने का आदेश जिला सब रजिस्ट्रार शहर कार्यालय (District Sub Registrar City Office) ने हाल ही में दिया है।  यह निर्णय केवल अपर्टमेंट को लेकर है,  को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी  के लिए नहीं है।   यह  को-ऑपरेटिव विभाग ने साफ कर दिया है।

 

कुछ हाउसिंग सोसायटी (Housing society) में कुछ सदस्य मेंटेनेंस को लेकर भ्रम पैदा कर रहे है।  कुछ सोसायटी में वन बीएचके फ्लैट धारक , टू बीएचके और  थ्री बीएचके के फ्लैट्स  की तुलना में कम मेंटेनेंस (Maintenance) की मांग कर रहे है।  इसकी वजह से कमेटी और कुछ सदस्यों में दिक्कतें पैदा हो गई है।  इन मामले में सदस्यों में भ्रम की स्थिति नहीं रहे इसलिए  को-ऑपरेटिव विभाग (co-operative department) ने 29 अप्रैल 2000 को इस संदर्भ में आदेश जारी किया था. इसके अनुसार फ्लैट्स की कीमत और क्षेत्रफल कितना भी हो तो भी सफाई, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एरिया, लिफ्ट और कार्यालय पर होने वाला खर्च इन सदस्यों को समान रूप से देना होगा।  ऐसे में फ्लैट्स की कीमत के हिसाब से मासिक मेंटेनेंस जोड़ना तर्कसंगत और उचित नहीं है।

 

यह राय कई हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी, सदस्यों और मुंबई जिला सहकारिता हाउसिंग महासंघ (Mumbai District Co-operative Housing Federation), पुणे जिला सहकारिता हाउसिंग महासंघ (Pune District Co-operative Housing Federation) और उपलोकायुक्त ने राज्य सरकार (State Government) के पास व्यक्त की थी।  इसके बाद हाउसिंग सोसायटी के सभी फ्लैटधारको से समान मेंटेनेंस लिए जाने के आदेश दिए गए थे। वह आदेश आज भी लागू है।  यह जानकारी सहकारिता सब रजिस्ट्रार (शहर 1 ) दिग्विजय राठौड़ ने दी है।

मेंटेनेंस बकायादारों पर कार्रवाई

 

जिन सोसायटियों में सदस्यों दवारा  नियमित रूप से मेंटेनेंस (Housing Society Maintenance) भरा जाता है वहां  आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध कराना कमेटी के लिए संभव होता है।  लेकिन कुछ सदस्य नियमित रूप से मेंटेनेंस नहीं भरते है।

 

वहां पर सुविधा उपलब्ध कराने में दिक्कत होती है।

 

ऐसे सभी बकायेदारों को नोटिस भेजा जाता है।  इसके बाद फाइनली क़ानूनी नोटिस भेजकर फ्लैटधारक पर कार्रवाई की जाती है।

 

यह जानकारी पुणे जिला को-ऑपरेटिव हाउसिंग महासंघ के अध्यक्ष सुहास पटवर्धन (Suhas Patwardhan) ने दी है।

 

 

 

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