गूगल पे पर दिल्ली हाई कोर्ट का शख्त रुख, आरबीआई और गूगल इंडिया से मांगा जबाव 

 
नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – गूगल पे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद मुश्किलों में घिर गया है। पेमेंट भुगतान को लेकर कोर्ट के रुख के बाद भारत में गलत तरीके से शुरू किये गए उसके पेमेंट पर लगाम लग सकता है। दरअसल गूगल पे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिज़र्व बैंक से शख्त लहजे में पूछा है कि भारत में बिना मंजूरी के यह ऐप कैसे चल रहा है? एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई और गूगल इंडिया से यह सवाल किया है।
याचिका में दावा किया गया था कि गूगल पे बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत में काम कर रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए जे भंभानी ने यह सवाल पूछा। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का तोड़ रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसे बैंक के कोई आधिकारिक इजाजत नहीं मिली है।

कोर्ट ने इस संबंध में आरबीआई और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया है और अभिजीत मिश्रा से जबाव मांगा है। दरअसल 20 मार्च 2019 को जारी की गई आरबीआई की अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की लिस्ट में गूगल पे का नाम नहीं है।

अभिजीत मिश्रा दवारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया से जबाव मांगा है। ध्यान रहें कि 20 मार्च जारी आरबीआई की अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों में गूगल पे का नाम नहीं है. इस लिस्ट के सामने आने के बाद पे खिलाफ याचिका दायर की गई थी।