High Court | कोई भी 2 व्यस्क व्यक्ति के संबंध पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता, माता-पिता भी नहीं – हाईकोर्ट 

इलाहाबाद (Allahabad News),  17 सितंबर : High Court | अपने पसंद  की  जोड़ी चुनने को लेकर इलाहाबाद  हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने फिर से एक बार कहा है कि यह दो व्यस्क लोगों का अधिकार है।  कोर्ट (High Court)ने कहा कि वह कोई भी धर्म का हो इसके बावजूद उसे यह अधिकार है।  इस पर बेटे या बेटी के माता-पिता दखल नहीं दे सकते है।

 

शिफा हसन और उसके साथी को सुरक्षा प्रदान

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता (Justice Manoj Kumar Gupta) और जस्टिस दीपक वर्मा (Justice Deepak Verma) के खंडपीठ ने मुस्लिम लड़की शिफा हसन और उसके हिंदू साथी दवारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया है।

इस याचिका में कहा गया था कि वे एक दूसरे से प्रेम करते है और अपनी इच्छा से साथ रह रहे है।  कोर्ट ने शिफा हसन और उसके साथी को सुरक्षा देने के लिए कहा है।  कोर्ट (Court) ने साफ कर दिया है कि उनके संबंध पर माता-पिता सवाल नहीं उठा सकते है।

धर्म कोई भी हो लेकिन साथी चुनने का अधिकार

पीठ ने कहा कि इसे लेकर कोई विवाद नहीं है कि दो व्यस्क व्यक्ति के पास अपने पसंद के जोड़ीदार चुनने का अधिकार है।  उनका धर्म कोई भी हो।  याचिका में दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करने का दावा किया है और वे व्यस्क है।  इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके संबंध पवार उंगली नहीं उठा सकते है।

लड़की ने हिन्दू धर्म अपनाने के लिए दिया आवेदन

पीठ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात का ध्यान रखे कि याचिकाकर्ता को उनके माता-पिता और अन्य लोग परेशान न करे।  कोर्ट ने कहा कि युवती ने मुस्लिम धर्म (Muslim religion) छोड़कर हिंदू धर्म (Hind religion) अपनाने के लिए एक आवेदन दिया है।  इस आवेदन पर जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस स्टेशन (police station) से रिपोर्ट मांगी है।

हमारी जान को खतरा

रिपोर्ट के अनुसार युवक के पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं है।  लेकिन उनकी मां तैयार है।  जबकि शिफा के माता-पिता दोनों इस शादी के खिलाफ है।  इस वजह से युवक-युवती ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।  उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है।

 

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