100 करोड़ वसूली के आरोप मामले में HM अनिल देशमुख को HC का झटका, परमबीर सिंग को राहत; हाई कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबिर सिंग ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। परमबीर सिंग के लेटर बम ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी। इसकेबाद सिंग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खाटखटाया। उन्होने सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए उन्हे मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा। इसी याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी।  इसमे अदालत ने सीबीआई को अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई को परमबीर सिंग द्वारा गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपो की 15 दिनो में जांच करने और उसकी प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इसलिए परमबीर सिंग को तत्काल राहत मिली है। हालांकि गृहमंत्री के साथ अन्य कई लोगो की परेशानी बढने की संभावना है।

परमबीर सिंग ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर महीने के 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद महाविकास आघाडी सरकार पर विपक्षी भाजपा ने गंभीर आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अनिल देशमुख  से इस्तीफे की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 15 दिनो में प्राथमिक जांच करे साथ ही कछ संदिग्ध मिला तो एफआईआर करने का आदेश दिए जाने की जानकारी याचिका दर्ज करने वाली जयश्री पाटिल ने दी है।