खैनी-सिगरेट छोड़ना होगा, अगर झारखंड में चाहिए नौकरी  

रांची. ऑनलाइन टीम : झारखंड में अगले साल 1 अप्रैल से सख्त कानून लागू होने जा रहा है। सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को अब एक हलफनामा देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते हैं, या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे। केवल ऑफिस में ही नहीं, बल्कि ऑफिस के बाहर भी तम्बाकू से जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे।

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। इसे लेकर कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगा। बैठक में मुख्य सचिव ने पान, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को हर हाल में लाइसेंस लेने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।

झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के हवाले से कहा गया है कि ऐसे मामले को लेकर हर किसी में सहमति होनी चाहिए। इसे नये जेनरेशन को तम्बाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी। भाजपा नेता शिव पूजन पाठक ने राज्य सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को शराब पर प्रतिबंध के बारे में भी सोचना चाहिए। राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना की दिशा में काम करना चाहिए।  बता दें कि इसी साल अप्रैल में झारखंड सरकार ने सभी तरह के टोबैक की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसमें सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, खैनी आदि जैसे तम्बाकू उत्पाद हैं।