लव जिहाद पर हरियाणा भी सख्त,  कानून बनाने के पहले प्रदेश सरकार ने बनाई ड्राफ्टिंग कमिटी

चंडीगढ़. ऑनलाइन टीम : समय के मुताबिक अंतरजातीय विवाह (सवर्णों के बीच)  काफी हद तक स्वीकार कर लिए गए हैं। समान पेशे से जुड़े युवक-युवती जैसे मेडिकल, सिविल सर्विस ऑफिसर, इंजीनियर आदि जाति बंधनों की परवाह न कर विवाह करते देखे गए हैं। यह बात अलग है कि आज भी हरियाणा में खाप पंचायत जैसी संस्थाएं हैं, जो सगोत्र व अंतरजातीय विवाह के प्रति बेहद आक्रामक रुख रखती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र रूढ़िग्रस्त है जबकि शहरों खास तौर पर महानगरों में माहौल उदार बनता जा रहा है। सामाजिक आपत्ति वहां ज्यादा उठती है जब कोई सवर्ण युवती अनुसूचित जाति-जनजाति के युवक से अथवा अन्य धर्म के युवा से विवाह करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश में तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमिटी गठित की गई है, जो कानून से संबंधित प्रावधानों का प्रारूप तैयार करेगी। बताया गया कि यह कमिटी अन्य राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानूनों का भी अध्ययन करेगी। हरियणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी।

कुछ दिन पहले हरियाणा में 20 वर्षीय युवती की उसके पूर्व सहपाठी ने हत्या कर दी थी। वह उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाल रहा था। इस मामले ने मुख्यमंत्री खट्टर को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रवृत्त किया है। बता दें कि इससे पहले विज ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून को सरकार से मिली मंजूरी पर खुशी जताई थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई भी दी थी। विज ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी में लव जिहाद के गुनहगारों पर ऐक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। उन्होंने ऐलान किया था कि हरियाणा भी जल्दी ही लव जिहाद पर कानून बनाएगा। प्रदेश सरकार ने अब इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है।