वैक्सीन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला…बिना किसी मूल्य सीमा के आयात-निर्यात को दी मंजूरी 

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : कोरोना महामारी से लड़ती दुनिया को अंदाजा ही नहीं मिल रहा था कि यह लड़ाई कब तक चलेगी। जिन देशों ने मुश्किल से नए मामलों और मृतकों की संख्या नियंत्रित करने में सफलता पाई, वहां भी दूसरी और फिर तीसरी लहर ने पूरी दुनिया की पेशानी पर बल ला दिए थे। मगर इधर हफ्ते भर के घटनाक्रम ने नया उत्साह जगाने का काम किया है। इस उत्साह का आज का सबसे बड़ा स्रोत यह है कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की तेजी से मंजूरी और वितरण के लिए किसी मूल्य सीमा के बिना इनके आयात और निर्यात की इजाजत दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जिन स्थानों पर एक्सप्रेस कार्गो निपटान प्रणाली (ईसीसीएस) चालू है, वहां कुरियर के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन के आयात और निर्यात के लिए नियमन में छूट दी है। कोविड-19 के संबंध में वैक्सीन के आयात और निर्यात की अनुमति किसी मूल्य सीमा के बिना दी जाती है।

बता दें कि भारत में एसआईआई (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) के पास ऑक्सफोर्ड-आस्ट्रेजेनेका का लाइसेंस है, जिसकी वैक्सीन पर भी काम काफी आगे बढ़ गया है। एसआईआई भारत और अन्य निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए टीके की सौ करोड़ डोज का उत्पादन करने वाली है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों और बुजुर्गों को जनवरी से और आम लोगों को अप्रैल-मई से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। टीकाकरण के लंबे अनुभव और इसके बने-बनाए ढांचे को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोगों को टीका लगाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए।

आज फैसले के आलोक में सीबीआईसी ने कहा कि कोविड-19 ने दुनियाभर के सीमा शुल्क एवं अन्य प्रशासन के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का कुशलता के साथ निपटान और वितरण बेहद जरूरी है।  ऐसे में सीमाओं के बीच वैक्सीन के तेजी से निकास के लिए प्रभावशाली व्यवस्था जरूरी है और सरकार का यह फैसला काफी असरदार और टीके को बचाने वाला साबित होगा। साथ ही दाम पर भी नियंत्रण पाने में आसानी होगी।