सरकार दे रही है पुरानी गाड़ियों से पैसा कमाने का मौका, शुरू की ‘यह’ योजना , जानें

नई दिल्ली; समाचार ऑनलाइन- पिछले महीने ही केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार जल्द ही पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी; जिसके तहत ऑटो सेक्टर के लिए पैकेज में शामिल पुरानी गाड़ियों को नष्ट किया जाएगा. हालांकि नितिन गडकरी की यह घोषणा अब अमल में आने को तैयार है. क्योंकि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ‘स्क्रैपिंग पालिसी’ को लेकर फैसला ले लिया गया है. मंत्रालय ने अब स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करने संबंधी नियम जारी कर दिए हैं.

नए बिजनेस की शुरुआत करने का मौका
सरकार के इस फैसले के बाद अब गाड़ियों को नष्ट करने के लिए जगह-जगह स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिसका फायदा आज के नौजवान उठा सकते हैं. आप सोच रहे होने कैसे? तो आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना के बाद स्क्रैपिंग सेंटर से आप अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

इसलिए लिया गया यह फैसला
बता दें कि सरकार का मानना है कि गाड़ियों की स्क्रैपिंग में संलग्न असंगठित क्षेत्र की इकाइयां गंदगी फैलाने का काम कर रही हैं, जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है. इसलिए सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों के प्रभाव को कम करने के लिए संगठित क्षेत्रों के सुपुर्द स्क्रैपिंग का कार्य सौंपने का निर्णय लिया है.

इन गाड़ियों की होगी स्क्रैपिंग…

बता दें कि स्क्रैपिंग सेंटर में प्रशासन द्वारा जब्त गाड़ियों के अलावा दुर्घटनाग्रस्त या आग से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों की स्क्रैपिंग हो सकेगी. इसके अलावा गाड़ी का मालिक भी खुद अपनी गाड़ी स्क्रैप कराना चाहे तो स्क्रैपिंग सेंटर जाया जा सकता है.

गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ हो सकेगा कैंसल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्क्रैपिंग के लिए जो गाड़ियां सेंटर पर आएंगी, वो सभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के व्हीकल डेटाबेस से जुड़ी होना चाहिए. यहाँ पर इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जा सकेगा. इसलिए आपको RTO ऑफिस जाने से छुटकारा मिल जाएगा. इस सेंटर पर गाड़ी मालिकों को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे.

स्क्रैपिंग सेंटर लगाने वालों के लिए जरूरतें
अगर आप स्क्रैपिंग सेंटर से ने बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए पहले आपके पास पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है. इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन आदि दस्तावेज होने भी आवश्यक हैं. इसके साथ ही पर्यारवण सहित सभी जरूरी मंजूरी होनी चाहिए. स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के लिए 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए.

स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट
स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट दी सकती है. 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाएगा और ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा.

ट्रांसफर किया जा सकेगा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट
बता दें कि स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा सकेगा. यानि कि यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते है और आप नई गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो भी आप इसे किसी को बेच सकते हैं.

10 साल पुरानी गाड़ी बेचने पर पा सकते हैं 50 हजार रुपए की छूट
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार  10 साल पुरानी गाड़ी पर 50,000 रुपये तक छूट प्रस्तावित की गई है. अगर कोई  10 साल पुरानी कॉमर्शियल गाडी बेचता है, तो उसे 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. वहीं 10 साल पुरानी पैसेंजर कार बेचने पर 20 हजार रुपये तक की छूट देने का भी प्रस्ताव है. वहीं, 7 साल पुराने 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स बेचने पर 5000 रुपये तक की छूट का लाभ ले सकते हैं. ध्यान रखें यह छूट नई गाड़ियां को खरीदने पर ही मिलेगी.