खुशखबरी ! अब बिना डाक्यूमेंट्स के भी अपना आधार कार्ड बनवा सकते है, ये है नए नियम

नई दिल्ली, 13 दिसंबर  आपके जीवन के कुछ बहुमूल्य वस्तुओं में अब आधार कार्ड का भी नाम शामिल हो गया है.  इसलिए इससे जुडी हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. अब हर तरह के सरकारी और गैर सरकारी फायदे उठाने के लिए आपके  पास आधार कार्ड का होना बेहद जरुरी है. लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए है जो कुछ डॉक्मेंट्स की कमी की वजह से आधार कार्ड नहीं बनवा पाते है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है. इसे आपक सांसद और विधायकों के ऑफिस से प्राप्त कर इसके अनुसार जबाव दे.
इस लिए लिया गया फैसला 
लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को लाने का फैसला किया गया. इसका नाम सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेट है. यह सर्टिफिकेट जारी होने से केवल तीन महीने तक ही वैध है.
डाक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से किसी व्यक्ति को पहचान, पते और जन्म के सर्टिफिकेट देना पड़ता है. यह सर्टीफिकेट दो अधिकारी जारी करते है.
इन डाक्यूमेंट्स पर मिल सकता है आधार 
पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि, पते का प्रमाण यानी पासपोर्ट, बैंक स्टेटस, पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण है तो आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.