खुशखबरी ! अब सभी तरह के क्रेडिट-डेबिट कार्ड कर सकेंगे ऑन-ऑफ़ , सेट कर सकेंगे ट्रांजेक्शन की लिमिट भी : RBI 

नई दिल्ली, 16 जनवरी –क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपनी मर्जी से ऑन-ऑफ करने की सुविधा देने का निर्देश दिया हैं.

ट्रांजेक्शन की  लिमिट भी तय कर पाएंगे 
इस निर्देश के बाद ग्राहक अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन, फिजिकल, कॉन्ट्रैक्ट लेस् के ट्रांजेक्शन को अपने मन मुताबिक ऑन-ऑफ कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्राहक कार्ड पर ट्रांजेक्शन की लिमिट भी तय कर सकेंगे।
नए जारी होने वाले कार्ड भी केवल एटीएम और पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन पर इस्तेमाल हो सकेंगे।
  पुरे देश में 16 मार्च 2020 से लागू होगा
ऑनलाइन और कॉन्ट्रैक्ट लेस ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहकों को इसे खुद ही एक्टिव करना होगा। यह नया नियम पुरे देश में 16 मार्च 2020 से लागू होगा। रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों यह सुविधा मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या आईवीआर से देनी होगी। ग्राहक बैंक में भी जाकर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते है. वैसे कार्ड का इस्तेमाल कभी भी ऑनलाइन, पीओसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं किया गया है, उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी।
यह नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और बस, मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले कार्ड पर लागू नहीं होगा।