खुशखबरी ! इनकम टैक्स छूट सीमा 3 लाख होने की उम्मीद

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – केंद्र की मोदी सरकार 5 जुलाई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी।न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस बार नौकरी करने वालों को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है।इनकम टैक्स छूट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये की जा सकती है।एजेंसी का कहना है कि अभी तक इस प्रस्ताव पर बातचीत जारी है।आपको बता दें कि एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते वक्त मौजूदा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेना का ऐलान किया था.

नौकरीपेशा को मिल सकती हैं बड़ी राहत- अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम पर फुल रिबेट देकर सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है।ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार यह फायदा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को दे सकती है।ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार 3 लाख रुपये तक टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है।आपको बता दें कि 10 लाख पर 30 फीसदी का टैक्स स्लैब 2012 के बजट से नहीं बदला है.
2019 लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने के बाद अब मोदी सरकार का पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश होगा।इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।इस बजट में सरकार के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों को निपटने का रास्ता तैयार करना है।वहीं, सरकार से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो अंतरिम बजट की तरह ही पूर्ण बजट में आम टैक्स पेयर्स को कई राहत दे सकती है.

घर खरीदने वालों को मिल सकती हैं राहत 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स में कई राहत मिल सकती है।इससे पहले सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी थी।इस तारीख की और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
सरकार से ई-पेमेंट ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने की भी उम्मीद है।इस पहल में, सरकार इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स में राहत के दे सकती है।दूसरी ओर, सरकार टैक्स की नकद पेमेंट को रोकने के लिए भी कदम उठा सकती है.

बढ़ सकती हैं 80सी की लिमिट
इनकम टैक्स एक्ट के तहत सबसे ज्यादा लोग खासकर की सैलरीड क्लास, सेक्शन 80सी के तहत निवेश करके ही टैक्स बचाते हैं।ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बजट में 80उ की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है.

क्या होगा फायदा?
अगर सरकार टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देती है तो इससे देश के 5 करोड़ करदाताओं के पास कम से कम 2500 रुपए अतिरिक्त होंगे।हालांकि ऐसा करने पर बजट डेफेसिट बढ़ेगा।मौजूदा फिस्कल ईयर में यह जीडीपी का 3.4 फीसदी है।इसके साथ ही सरकार इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत भी कर छूट निवेश की सीमा बढ़ा सकती है.