नौकरीपेशा के लिए खुशखबरी! दोगुनी पेंशन और इस 2 बड़े निर्णय पर आज ईपीएफओ द्वारा लगेगी मुहर

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि संगठन की तरफ से बड़ी घोषणा की जा सकती है. ईपीएफओ की 21 अगस्त को हैदराबाद में बैठक होने वाली है. इसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है. इस बैठक में पेंशन बढ़ाने की सहमति मिलने पर इसकी सीधा फायदा पीएफ खाताधारकों को होगा. 
नौकरी करने वालों के वेतन से हर महीने एक हिस्सा पीएफ के लिए काट लिया जाता है जो ईपीएफओ में जमा होता है. पीएम में आपके वेतन का कम से कम 12 प्रतिशत हिस्सा होता है और 12 प्रतिशत कंपनी की तरफ से दिया जाता है. कंपनी आपके पीएफ में जो योगदान देती है उसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है.

आज हो सकता है ये महत्वपूर्ण निर्णय

हैदराबाद की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है. इस प्रस्ताव को सहमति मिलने पर पेंशन बढ़ाए जाने की घोषणा की जाएगी. 
1. न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार ने ईपीएफओ से चर्चा की है. ईपीएफओ ने अतिरिक्त पैसे नहीं होने पर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने से मना कर दिया है.
2. किसान, कामगार और व्यापारियों की पेंशन योजना शुरू करने के बाद अब सरकार ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है. 
3. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने संकेत दिए है कि पेंशनर की पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है.

दूसरा निर्णय 
इस बैठक में फंड मैनेजर के रूप में कडइउ, अचउ, णढख और डइख म्यूचुअल फंड की नियुक्ति की जा सकती है. 
1. यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए हो सकती है. मैनेजर की नियुक्ति का निर्णय अप्रैल से रुका हुआ है.
2. सीबीटी ने 1 अप्रैल 2015 से एसबीआई, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइम डीलरशिप, रिलायंस कैपिटल और एचएसबीसी एएमसी की 3 वर्षों के लिए नियुक्ति की गई थी.
3. ईपीएफओ ने 5 फंड मैनेजर का कार्यकाल बढ़ाया था. लेकिन फंड मैनेजर्स के विस्तार की अवधि 30 सितंबर 2019 को समाप्त हो रही है.

ईपीएफ पेंशन का पैसा कब मिलता है? 
1. एक तय समय के बाद यह पैया कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन पेंशन की रकम निकालने के कई नियम है. 
2. अगर नौकरी 6 महीने से अधिक और 9 वर्ष 6 महीने से कम की है, वह व्यक्ति फॉर्म 19 और 10सी जमा कर पीएफ रकम सहित पेंशन की रकम निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए आपको पीएफ ऑफिस में आवेदन देना होगा.
3. फिलहाल ऑनलाइन सिस्टम से पेंशन फंड निकालने की सुविधा शुरू नहीं की गई है. कर्मचारियों को इसके लिए ईपीएफओ कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. 
4. आप अपना पीएफ एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते है. लेकिन  आप पेंशन की रकम किसी भी स्थिति में नहीं निकाल सकते हैं. ?
5. विभिन्न जगहों पर नौकरी करते-करते आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 वर्षों की होगी तब आप अपने पेंशन पर हक जता सकते हैं और 58 वर्ष के बाद आपकी मासिक पेंशन शुरू होगी.