अपनी कंपनी को जल्दी दे पैन और आधार कार्ड की जानकारी, वर्ना काट सकती है 20% सैलरी 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सालाना ढाई लाख व उससे अधिक की इनकम है आपकी तो आपके लिए जरुरी है कि कंपनी को अपना पैन और आधार कार्ड उपलब्ध करा दे. ऐसा नहीं करने पर आपकी सैलरी कट सकती है. सैलरी से 20% टीडीएस काटा जा सकता है.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए 86 पन्नो का सर्कुलर जारी किया है. इसमें अपने नियोक्ता को पैन  और आधार कार्ड का नंबर देना अनिवार्य है.  इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी नहीं देने पर उच्चे रेट पर टीडीएस काटने की तीन स्थितियां रखी है. इसके तहत पहले नियम के हिसाब से संबंधित प्रावधान में तय दर से, दूसरा जो भी दर लागू हो रही है उसके हिसाब से और तीसरा इनकम की 20% की श्रेणी के हिसाब से टेक्स कटेगा। सीबीडीटी ने नियम में ये भी कहा है कि अगर धारा 192 के तहत टीडीएस की गणना करने पर राशि आयकर दायरे में नहीं आती है तो कर्मचारी को कोई टेक्स नहीं देना होगा। 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस नियम को 16 जनवरी से लागू कर दिया है. यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनकी आय सालाना आय ढाई लाख या उससे अधिक है. यह नियम इसलिए लाया गया ताकि टीडीएस पेमेंट पर नज़र रखने के साथ-साथ इस सेगमेंट में रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए. वित्त वर्ष 2018-19 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ला 37% हिस्सा इसी से आया था।