भीमा कोरेगांव हिंसा मामला: गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पुणे : समाचार ऑनलाइन – भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे की सत्र अदालत ने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले महीने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि को चार हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया था। कोर्ट ने नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए संबंधित अदालत में जाने को कहा था।

यह मामला 2017 में भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। जनवरी, 2018 में गौतम नवलखा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसे निरस्त करने से कोर्ट ने 13 सितंबर को इनकार कर दिया था।इस मामले में गौतम नवलखा के साथ ही वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्णन गोन्साल्विज और सुधा भारद्वाज भी आरोपी हैं। उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर, 2017 को एलगार परिषद् के बाद एक दिसंबर को भीमा-कोरेगांव में हुई कथित हिंसा के लिए उक्त बुद्धिजीवियों के खिलाफ़ यह रिपोर्ट दर्ज की है।