गौतम नवलाखा किसी भी क्षण हो सकता है गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज

शिवाजीनगर : समाचार – एलगार व भीमा कोरेगांव मामले के संदिग्ध आरोपी गौतम नवलाखा की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका मंगलवार को कोर्ट ने खारिज की. उसी तरह अंतरिम सुरक्षा न मिलने से किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. विशेष न्यायाधीश एस.आर. नावंदर के कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी है.

नवलाखा को सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई अंतरिम सुरक्षा 11 नवंबर को समाप्त हो गई, लेकिन गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का रिजल्ट आने तक उन्हें गिरफ्तार न करने के आदेश कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार को दिए थे. इससे अब जमानत याचिका खारिज हो जाने से उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है. लेकिन नवलाखा की ओर से उनके वकील रागिनी आहुजा ने हाईकोर्ट में जाने के लिए फिर से तीन दिनों की अंतरिम सुरक्षा के लिये आवेदन किया है. इससे पूर्व आनंद तेलतुंबडे को इस प्रकार की सुरक्षा दी गई थी यह युक्तिवाद उन्होंने किया. कम से कम गिरफ्तारी से पूर्व शुक्रवार तक सुरक्षा मिलने के लिए नवलाखा के वकीलों ने आवेदन किया.

इस पर सरकारी वकील विलास पठारे ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा. पठारे ने कहा कि, नवलाखा के खिलाफ डेढ़ साल पहले माओवादी संगटना सदस्य के साथ संबंध होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ पुलिस को सबूत भी मिले हैं. मामले की आगे की जांच के लिये उनकी गिरफ्तारी जरूरी हैं. अब तक नवलाखा को समय-समय पर गिरफ्तारी पूर्व सुरक्षा दी है. इसलिए उन्हें कब्जे में लेकर जांच करने के लिये उनकी जमानतपूर्व याचिका रद्द की जाए. उसके बाद कोर्ट ने नवलाखा की अंतरिम सुरक्षा के लिए किया गया आवेदन भी खारिज किया गया. इस मामले के बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में जाने की बात कही है. इससे उन्हें हाईकोर्ट द्वारा यदि अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई तो किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.