चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर, नए वेरिएंट को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप

ऑनलाइन टीम. हैदराबाद : तेलगुदेशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ N440K स्ट्रेन को लेकर जनता में दहशत पैदा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर के पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और 505 (1) (2) (2) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वकील मसूपोगु सुबैया ने शिकायत में आरोप लगाया कि नायडू ने दावा किया था कि कोरोना वायरस के स्वरूप एन440के की शुरूआत कुरनूल शहर से हुई और इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। शिकायत में कहा गया कि नायडू की टिप्पणी से लोगों में दहशत फैल गई। इस वजह से कई महिलाएं और बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए और उनमें से कई की मौत भी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के दावे के कारण ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों ने आंध्र प्रदेश के लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी।

इसके बाद कुरनूल शहर के एम सुब्बैया ने नायडू के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कुरनूल के लोगों के बीच यह कहकर भय पैदा किया कि N440K कोरोना वायरस अभी भी प्रचलित है और अन्य स्ट्रेन की तुलना में काफी घातक है, जबकि आंध्र प्रदेश में N440K वायरस के प्रसार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि B.1.617 को छोड़कर देश में कोई नया वैरिएंट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू सस्ती राजनीति करके इन स्थितियों से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।”

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में परिवहन और सूचना और जनसंपर्क मंत्री पर्णी वेंकटरामैया (पर्णी रानी) ने N440K वेरिएंट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के दावों का खंडन किया है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडु को कोरोना वायरस से अधिक खतरनाक बताते हुए कहा कि लोगों को डराकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार अपने साधनों से परे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है।