अब साख संस्थाओं में जमा एफडी को भी मिलेगी बीमा सुरक्षा

पुणे। समाचार ऑनलाइन
सहकारी बैंकों की तरह अब सहकारी साख संस्थाओं में जमा की जानेवाली एफडी (फिक्स डिपॉजिट) को भी बीमा सुरक्षा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा किये गए इस फैसले की अमलबाजी इस माह के अंत तक शुरू हो सकेगी, यह उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, साख संस्थाओं में जमा कराई जानेवाली 80 बाजार से डेढ़ लाख रुपए तक की एफडी को बीमा सुरक्षा का कवच मिल सकता है।
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फिलहाल सहकारी बैंकों में जमा होनेवाली एफडी को एक लाख रुपए तक बीमा सुरक्षा दी जाती है। अगर कभी कोई सहकारी बैंक दिक़्क़तों में आया तो इसके डिपॉजिटरों की एफडी के बदले में डीआइसीजीसी की ओर से एक लाख की राशि मिलती है। इसी प्रकार से सहकारी साख संस्थाओं में जमा एक लाख रुपए तक की एफडी को भी बीमा सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। यह योजना महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडल और महाराष्ट्र सहकारी साख संस्था फेडरेशन द्वारा चलाई जाएगी।
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साख संस्थाओं की ओर से सहकारी बैंकों में 25 से 30 फीसदी की लिक्विडिटी आरक्षित की जायेगी। उसमें से डिपॉजिटरों को उनकी एफडी को बीमा सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इसके लिए साख संस्थाओं का महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडल का सदस्य होना जरूरी है। महामंडल की अनुमति के बिना साख संस्था बैंकों से लिक्विडिटी की राशि नहीं निकाल सकेंगे। बीमा सुरक्षा के प्रस्ताव साख संस्था फेडरेशन से छंटनी के बाद महामंडल के पास भेजे जाएंगे। इस योजना से साख संस्था की 80 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक की एफडी को बीमा सुरक्षा मिल सकेगी।