नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : कोरोना के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई बदलाव करते हुए खाताधारकों के हित का ख्याल रखा है। नए बदलाव के अनुसार, अब पेंशन धारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं। मध्य दिल्ली -ईपीएफओ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आलोक यादव के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की भीड़ को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर माह में ईपीएफओ पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ कायार्लय या बैंक में जमा कराना होता है। प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होती है।
Attention Pensioners!
Avoid unnecessary crowd/standing in queue
पेंशनर ध्यान दें- अनावश्यक भीड़ व कतार में खड़े होने से बचें।#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa #Pension pic.twitter.com/C0bY9m7uDk
— EPFO (@socialepfo) November 12, 2020
बदलाव इस प्रकार हैं-
-जिन पेंशनधारकों को 2020 में पीओ जारी किया गया है, उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
– जिनका पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम समय हुआ है, उन्हें नवंबर में जीवन प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है।
-जिन लोगों ने दिसंबर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण दिया है, उन्हें भी जीवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।
यहां मिलेगी सेवा
देशभर में तीन लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों-सीएससी को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ईपीएफओ पेंशन धारक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा बैंकों में भी जारी रहेगी।