Driving Licence New Rules 2021 | बड़ी राहत! अब RTO के पास जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence New Rules 2021 | ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब तक आपको आरटीओ कार्यालय (RTO Office) जाना पड़ता था। इसके लिए एजेंट लगता था। खुद गए तो दो-चार राउंड लगाने पड़ते थे। साथ ही आरटीओ के ट्रैक पर टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन केंद्रीय सड़क यातायात व परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Transport) ने एक महीने पहले नोटिस (Driving Licence New Rules 2021) निकाली है।

इसके अनुसार अब नए लाइसेंस के लिए आरटीओ (RTO) जाने की जरूरत नहीं है। वहीं अन्य कुछ संस्था भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे सकेगी। अब सिर्फ वाहनों के आरसी के लिए ही आपको आरटीओ जाने की जरूरत है।

मंत्रालय के नए नियम के अनुसार वैध संस्था, कंपनी, एनजीओ, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वाहन निर्माता संघ, वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र को मान्यता दी जाएगी। इन संस्था के द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए ऐसे संस्थानों को आवेदन करने के लिए कहा गया है।

परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार आवेदन करनेवाली संस्था के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार आवश्यक जमीन और आवश्यक सुविधा का होना जरूरी है। साथ ही उस संस्था का पंजीकरण नंबर स्वच्छ रिकॉर्ड होना चाहिए। इस जमी पर ट्रैक बनाना पड़ेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस और उससे संबंधित सेवाओं के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक सूचना जारी करती है। लोगों द्वारा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए इसके लिए 2019 में नए कानून लागू किए गए। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। जुर्माने को 10 से 100 फीसदी से बढ़ाए गए हैं।

महाराष्ट्र में अभी ये नियम लागू नहीं किए गए हैं। लेकिन इस नए नियम को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली आदि में लागू किया गया है। यह दंड इतना है कि जुर्माने की राशि को ही देखकर वाहनचालक बेहोश हो जाए।

कोरोना काल के बाद देश के सभी आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस के लिए फी जमा करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रणाली के अनुसार स्लॉट बुक होते हैं और लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ता है। पैसे जमा करने के बाद परीक्षा के लिए तारीख भी आपकी सुविधा के अनुसार दिया जाता है।