Dr. Narendra Dabholkar Murder Case | आख़िरकार डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 5 आरोपियों पर आज आरोप तय ; लेकिन उन्हें अपराध कबूल नहीं 

पुणे (Pune News), 15 सितंबर : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti) के कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर के हत्या मामले (Dr. Narendra Dabholkar murder Case) में आज पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (Charge Sheet) फाइल की गई।  लेकिन आरोपियों ने कोर्ट (Court) में कहा कि उन्हें अपराध कबूल (Dr. Narendra Dabholkar murder Case) नहीं है।

 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दिक्कत की वजह से औरंगाबाद जेल (Aurangabad Jail) में बंद सचिन अंदुरे (Sachin Andure) और आर्थर रोड जेल में बंद शरद कलसकर (Sharad Kalaskar) इन दोनों को पुणे के येरवड़ा जेल (Yerwada Jail) में शिफ्ट करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आरोपियों को अपराध कबूल नहीं है. इस मामले में अब 30 सितंबर को सरकार और बचाव पक्ष दवारा सबूत संबंधी डाक्यूमेंट्स पेश किये जाएंगे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर नावंदर (Sessions Judge S R Navandar) के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।  कोरोना की वजह बताकर आरोपियों ने  वकील व रिश्तेदारों से संपर्क करने के लिए आरोप निश्चित करने में फिर से मदद देने की विनती कोर्ट से की।  इस पर कोर्ट ने और समय देने से इंकार कर दिया  और कहा कि आरोप निश्चित हो गया है।  अपराध कबूल है या नहीं।  इस पर आरोपियों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अपराध कबूल नहीं है।

इस मामले में आरोपी सचिन अंदुरे, वीरेंद्र सिंह तावडे, शरद कलसकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुआ।  जबकि आरोपी संजीव पुनाळेकर (Sanjeev Punalekar) विक्रम भावे (Vikram Bhave) खुद कोर्ट में मौजूद था। सीबीआई की तरफ से विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी (Public Prosecutor Prakash Suryavanshi) और बचाव पक्ष की तरफ से वीरेंद्र इचलकरंजीकर (Virendra Ichalkaranjikar) ने कामकाज देखा।

इस मामले में सीबीआई (CBI) दवारा दायर चार्जशीट में में आरोपी डॉ. वीरेंद्र सिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कलसकर के खिलाफ साजिश रचने, हत्या करने, यूएपीए के तहत आरोप तय किया गया है। आरोपी ऐड. संजीव पुनाळेकर (Adv. Sanjeev Punalekar) और विक्रम भावे पर सबूत नष्ट करने आदि का आरोप लगाया गया है।

 

 

 

 

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