Dr. Narendra Dabholkar Murder Case | डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपियों ने सीबीआई के डॉक्युमेंट्स को ख़ारिज किया 

पुणे (Pune News) : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण ( Dr. Narendra Dabholkar Murder Case) में सीबीआई (CBI) दवारा कोर्ट (Court) में दायर सबूतों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स को आरोपियों के वकील ने बुधवार को कोर्ट में ख़ारिज कर दिया।  ऐसे में सीबीआई के विशेष सरकारी वकील को गवाहों की सूची पेश कर इन डॉक्युमेंट्स (Documents) को सिद्ध करना होगा।  मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर ( Dr. Narendra Dabholkar Murder Case) को होगी।

स्पेशल जज एस आर नावंदर (Special Judge S R Navandar) की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।  इस मामले में सनातन संस्था से संबंधित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े (Dr. Virendrasinh Tawde), सचिन अंदुरे (Sachin Andure), शरद कलसकर (Sharad Kalaskar), ऐड. संजीव पुनालेकर (Adv. Sanjeev Punalekar) और विक्रम भावे (Vikram Bhave) इन पांचों आरोपियों पर आरोप निश्चित किया गया है।  आरोपियों ने कहा है कि उन्हें अपराध स्वीकार नहीं है।  इसलिए सीबीआई ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 294 के अनुसार सबूत संबंधी डॉक्युमेंट्स कोर्ट के समक्ष पेश किये।

डॉक्युमेंट्स में घटनास्थल का पंचनामा, पोस्टमार्टम के पहले का पंचनामा, मौत की मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, आरोपी के कार्यालय से जब्त दो लैपटॉप और के फोटो का मेमो सहित 13 डॉक्युमेंट्स शामिल है।  इन सारे डॉक्युमेंट्स को बचाव पक्ष के वकील ऐड. सुवर्णा आव्हाड (Adv. Suvarna Awhad) ने ख़ारिज कर दिया है.

 

गवाहों की सूची के लिए दिया गया अतिरिक्त समय

 

इन डॉक्युमेंट्स को साबित करने और  गवाहों की सूची देने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग सीबीआई की तरफ से विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी (Public Prosecutor Prakash Suryavanshi) ने की।  इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।  इससे पूर्व पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष के वकील दवारा की गई मांग के अनुसार इस मामले की केस डायरी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट (Court) में पेश की गई।

इस मामले में सीबीआई (CBI) की तरफ से कोर्ट में पेश किये गए  सभी डॉक्युमेंट्स बचाव पक्ष ने नकार दिया है।  ऐसे में अब अगली सुनवाई में गवाहों की सूची दी जाएगी।  इसके बाद गवाहों के बयान लेकर ये डॉक्युमेंट्स सिद्ध किये जाएंगे

– ऐड. प्रकाश सूर्यवंशी, विशेष सरकारी वकील (Adv. Prakash Suryavanshi, Special Public Prosecutor)

 

 

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