युवती के कथित आत्महत्या मामले को न दे ज्यादा तूल

पुणे : पुणे की एक 22 वर्षीय युवती के कथित आत्महत्या मामले में रोज नयी नयी जानकारी सामने आती है। जैसे ही इस प्रकरण में कोई नयी जानकारी सामने आती है वैसे ही उसे प्रसारित किया जाता है। इसलिए संबंधित युवती के माता-पिता ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने युवती के कथित आत्महत्या और एक नेता से उसके संबंध पर को किसी भी हाल में प्रकाशित ना करे। इसे अनावश्यक प्रचार न दे।

न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ती मनीष पितले की खंडपीठ के सामने यह सुनवाई हुई। इस मौके पर इस प्रकरण को पब्लिश न करने का आदेश दिया गया। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोर्ट द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक तत्व का पालन करने की बात भी स्पष्ट की है।