परमबीर सिंह को सोमवार तक न करें गिरफ्तार, हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

मुंबई : ऑनलाइन टीम – अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 मई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर सुनवाई लंबित है, हम राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे रहे हैं।

हालांकि, वे सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम सरकार को अगले सोमवार तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे रहे हैं, न्यायमूर्ति एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति एस.पी.तावडे की पीठ ने यह बात कही।

परमबीर सिंह के खिलाफ मामला संज्ञेय है और शिकायत से प्रतीत होता है कि एक गंभीर अपराध हुआ है, साथ ही चल रही जांच अदालत के सामने नहीं आ सकती है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप 2015-16 के हैं। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील डी.खंबाटा ने अदालत को बताया, “उस मामले और इस मामले (देशमुख के खिलाफ दर्ज मामला) के बीच अब कोई संबंध नहीं है।”