रांची : समाचार ऑनलाइन – राज्य सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही आरोपियों पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत परिवार के पांच अन्य सदस्यों पर लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इस मामले में सीबीआई के द्वारा 148 गवाह पेश किये गये। वहीं एनोस एक्का की तरफ से बचाव के लिए 140 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में 23 अगस्त 2012 को आरोप गठित हुआ था।
इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गयी। पहली 27 जनवरी 2012 एवं दूसरी 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी। इसमें एनोस एक्का पर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। मंत्री रहते हुए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित आलीशान बंगला के अलावा कई भूखण्ड अपने नाम करने का आरोप था। बता दें कि पारा शिक्षक हत्या मामले में एनोस एक्का पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। फैसला सुनने के लिए एनोस एक्का कोर्ट पहुंचे। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।