कॉसमॉस बैंक साइबर हमला मामले में दो लोगों की जमानत खारिज

पुणे : समाचार ऑनलाइन – कॉसमॉस बैंक पर साइबर हमला कर 94 करोड़  42 लाख रुपए ऑनलाइन चोरी करने के मामले में कोर्ट नें दो आरोपियों की जमानत खारिज की है। शेख अहमद अब्दुल जब्बार (औरंगाबाद) और अब्दुला अफसर अली शेख (28, ठाणे) की जमानत कोर्ट ने खारिज की है। 9 लोगों के खिलाफ साइबर सेल पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। दिसंबर में 1 हजार 750 पन्नों का चार्जशीट दर्ज की है। हाल ही में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 16 जनवरी तक पुलिस कस्टडी सुनायी गई थी। इस घटना का खुलासा 13 अगस्त को हुआ था। इस मामले में कॉसमॉस बैंक के अधिकारी सुहास गोखने ने शिकायत दर्ज करवायी थी। यह मामला चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
ठाणे, भिवंडी, कल्याण इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। फर्जी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर मुंबई, कोल्हापुर इलाके के एटीएम केंद्र से कैश निकालने की बात पुलिस जांच में सामने आयी थी। बैंक के सर्वर पर  हमला कर ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुराया लिया गया था। यह डेटा आरोपियों ने विभिन्न देशों की गैंग को बेचा था। उसके बाद डेटा का इस्तेमाल कर फर्जी कार्ड तैयार किया गया था। उसके जरिए विभिन्न देशों के एटीएम से 11 अगस्त को दोपहर तीन से रात दस बजे के करीब पैसे निकाले गए थे।
महाराष्ट्र में पुणे, कोल्हापुर से सबसे ज्यादा पैसा निकाले गए थे। राजस्थान अजमेर से दो आरोपियों ने 16 फर्जी कार्ड का इस्तेमाल कर 10 लाख 70 हजार रुपए निकाले थे। सरकारी वकील ज्योती लक्का ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज करने की मांग की थी।