इंदुरिकर महाराज के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग

पुणे। सँवाददाता – कटु वचनों के पहचाने जाने वाले हभप इंदुरिकर महाराज ने गर्भलिंग परीक्षण कानून का उल्लंघन किया है. उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्याध्यक्ष अविनाश पाटिल ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी मांग की है. उन्होंने कहा कि कीर्तन के दौरान हास्य, विनोद करना इंदुरिकर महाराज की विकृत मानसिकता के लक्षण हैं.
इंदुरिकर महाराज का एक वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, इसमें वह पुत्र प्राप्ति का तरीका बताते दिखाई दे रहे हैं. उनके यह बयान असंवैधानिक हैं। उनका बयान पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन है. उनके प्रवचनों में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले होते हैं. साथ ही इनमें महिलाओं के लिए उपेक्षा और घृणा होती है.
उन पर आरोप है कि उन्होंने अहमदनगर जिले के एक गांव में कीर्तन के दौरान बेटा पैदा करने का ऑड-ईवन फार्मूला बताया है. उनके मुताबिक इवन (सम) डे पर संबंध बनाने से बेटा पैदा होता है, जबकि ऑड (विषम) दिन पर ऐसा करने से लड़की का जन्म होता है. इसके अलावा यदि संभोग बीच में छूट जाए तो जन्म लेने वाले बच्चे की गुणवत्ता पर असर पड़ता है.
इंदुरिकर महाराज के इस बयान के बाद उन पर पीसीपीएनडीटी कानून के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. पीसीपीएनडीटी की सलाहकार समिति द्वारा इंदुरिकर को नोटिस भेजा गया है। इंदुरिकर महाराज से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीसीपीएनडीटी सदस्यों ने कहा है कि अगर नोटिस दिए जाने के बाद साक्ष्य मिलते हैं, तो अपराध दर्ज किया जाएगा।