रेल फाटक के गेटमैन पर जानलेवा हमला

पिंपरी। समाचार ऑनलाइन – बीती रात खडकी और दापोडी स्टेशनों के बीच बोपोडी का रेल फाटक संख्या 62ए.ए. बंद होने पर उसे जबरन खोलने की जिद कर रहे लोगों ने गेटमेन के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। इस घटना को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इस मामले में एफ आय आर दर्ज की गयी है।

रात के समय इस गेट का उपयोग बहुत कम लोगों द्वारा किया जाता है और वैकल्पिक तौर पर यहां से 270 मीटर के अंतर पर बना सब-वे उपलब्ध है अत: इस गेट को दिनांक 25 दिसंबर से रात 11.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक सडक यातायात के लिये बंद करने का निर्णय लिया है।

गेटमैन को गेट खोलने को बाध्य करने की कई घटनाएं आए दिन होती रहती है रेल प्रशासन उपयोगकर्ताओं को आगाह करना चाहता है कि वे गेट बंद होने की स्थिति में संयम से काम लें , गेटमैन के साथ विनम्रता से पेश आएं। गेट केवल तभी बंद रखा जाता है जब कोई ट्रेन वहां से गुजर रही होती है और ट्रेन निकल जाने के बाद भी 1 मिनट के बाद तक का टाइमर लगा होता है। इस वक्त भी लोग काफी असंयम का प्रदर्शन करते हैं। इसलिये ट्रेन निकल जाने का इंतजार करें और जबरन गेट खोलने के लिये गेटमैन को बाध्य न करें और न ही गेट तोडने का प्रयास करें। ऐसा करना सभी के लिये जोखिमपूर्ण हो सकता है।

रेल प्रबंधन में लोगों को आगाह किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न लें। रेल कर्मचारी को ड्युटी के दौरान काम में बाधा पहुंचाने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के अंतर्गत दो साल की कैद तथा जुर्माना या दोनो सजाओं का प्रावधान है इसी प्रकार गेटमैन के साथ मारपीट करने पर 1साल की कैद, 1 हजार रुपये जुर्माना और गेट तोडना तथा रेल संपत्ती को नुकसान पहुंचाने पर रेल अधिनियम की धारा 160 के तहत 3 से 5 साल की सजा हो सकती है।