दाभोलकर हत्याकांड: एड पुनालेकर को 23 जून तक सीबीआई कस्टडी

पुणे : समाचार ऑनलाईन – अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में अधिवक्ता संजीव पुनालेकर को 23 जून तक सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया है। सीबीआई ने बुधवार को दोबारा सत्र न्यायालय में पुनालेकर के लिए यह कह कर कस्टडी मांगी थी कि मामले की जांच के दौरान जब्त किये गए गैजेट से प्राप्त सामग्री के सबंध में उससे पूछताछ जरूरी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम पांडे की अदालत में विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी के जरिये दाखिल की थी। अदालत ने इस संबंध में गुरुवार को अपना आदेश दिया जिसमें पुनालेकर को 23 जून तक है। पुनालेकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है । सीबीआई ने 25 मई को पुनालेकर और विक्रम भावे को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ये दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच एजेंसी ने इससे पहले चार जून को उन्हें हिरासत में लेने के लिए अदालत का रुख किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। याचिका में जांच एजेंसी की ओर से कहा गया है, ‘‘पुनालेकर के कार्यालय से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से प्राप्त कुछ दस्तावेजों और सामग्रियों के आधार पर हमें उनसे पूछताछ करने की जरूरत है और इसके लिए सीबीआई हिरासत की जरूरत है।’’ सीबीआई की इस दलील को अदालत ने मंजूर किया है।