मुंबई : Crime News | ज्योतिष के अनुसार शादी नहीं होने का करण देकर शादी से इंकार करने पर मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने एक आरोपी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रेम प्रसंग के दौरान शादी का प्रलोभन देकर जबरन गर्भपात कराने के मामले ( Crime News) में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी (Fraud) के आरोप को बरकरार रखा है।
आरोपी अभिषेक मित्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग की है। इस पर सोमवार को जस्टिस. एस. एस. शिंदे के समक्ष सुनवाई हुई। एक महिला ने अपने दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोनों को एक फाइव स्टार होटल में काम करने के दौरान प्यार हो गया। इसके बाद शारीरिक संबंध बने परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई; हालांकि, आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर गर्भपात के लिए मजबूर किया। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट ने लगाई फटकार
इस मामले में महिला के साथ आरोपी का व्यवहार शुरू से ही शादी से इंकार का रहा। अतः ज्योतिष का बहाना देकर खुद के वचन का पालन न करने की उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। यानी उसने उसे धोखा दिया और उसके साथ संबंध बना लिए। अदालत ने कहा कि अगर उसकी मंशा साफ होती तो वह बिना किसी बहाने के शादी के लिए राजी हो जाता।
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