सीओवीआईडी-19 : चीनी अदालतें प्रवर्तन उपायों को स्थगित करेंगी

बीजिंग, 17 फरवरी (आईएएनएस)| चीनी अदालतें विभिन्न स्तरों पर कोरोनावायरस (सीओवीआईडी-19) की रोकथाम में लगे कर्मियों व यूनिटों के खिलाफ प्रवर्तन उपायों को स्थगित करेंगी। एक सर्कुलर में यह जानकारी दी गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि महामारी की रोकथाम व उपचार के लिए निश्चित की गई राशि व सामग्री की जब्ती सहित प्रवर्तन उपायों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

व्यापक सार्वजनिक चिंता के सिविल मामले जैसे ठेका विवाद व मेडिकल विवाद को लेकर सर्कुलर में कहा गया है कि कार्यकर्ताओं के वैध अधिकारों व हितों को समान महत्व दिया जाएगा।

इन मामलों में स्थानीय अदालतों को चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को मजबूत करने और महामारी रोकथाम के उत्पादों का नकली उत्पादन करने या बेचने वालों पर कठोर दंड लगाने को कहा गया है।

अर्जेट मामलों में उचित सुरक्षा उपाय के बाद मामले पर विचार किया जा सकता है और अगर संभव हो तो ऑनलाइन सुनवाई की जा सकती है।

सर्कुलर में आपराधिक, सिविल और प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ प्रवर्तन और न्यायिक कार्यवाही शामिल है।