कोर्ट ने कहा-  मतदाता पहचान पत्र नागरिकता सिद्ध करने का पर्याप्त सबूत

मुंबई: समाचार ऑनलाइन-  नागरिकता सिद्ध करने लिए देश में जारी बहस के बीच मुंबई  के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है. मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि मतदाता पहचान पत्र किसी भी नागरिक की नागरिकता हासिल करने का सर्टिफिकेट है. साथ ही कोर्ट ने मुंबई निवासी एक बंगलादेशी दंपति को घुसपैठिया होने के आरोपों से बरी कर दिया है.

कोर्ट ने कहा…

कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए यह भी कहा कि, ‘जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को मूल प्रमाण के रूप में माना जा सकता है.’

कोर्ट के मुताबिक मतदाता पहचान पत्र बनवाने के व्यक्ति को जन प्रतिनिधि अधिनियम के फार्म 6 के अंतर्गत प्राधिकरण के सामने नागरिक के तौर पर घोषणा पत्र दाखिल करना होता है. इसमें यह घोषित करना पड़ता है कि, वह भारत का नागरिक है. अगर यह घोषणा गलत पाई जाती है तो, संबंधित व्यक्ति को सजा हो सकती है.

क्या है मामला

बता दें कि साल 2017 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना दस्तावेज के मुंबई में रहने के आरोप में अब्बास शेख (45) और राबिया खातून शेख (40) को गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि इन्होंने अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी पेश किए थे. अभियोजन पक्ष ने इन्हें फर्जी बताया, पर यह साबित नहीं कर पाया. आखिरकार अब कोर्ट ने दंपत्ति को इन आरोपों से बरी कर दिया है.