पूजा मामले में जांच कर कारवाई करने के केस को कोर्ट ने किया खारिज

पुणे : टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण आत्महत्या मामले में लष्कर कोर्ट में दर्ज किए गए दोनो प्राइवेट दावो को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिया। फोटो और कॉल रिकॉर्ड को मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं माना है। यह उल्लेख करते हुए प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी रोहिणी पाटिल ने यह केस खारिज किया।

इस मामले की जांच वानवडी पुलिस करे। उसके बाद संबंधितो पर मामला दर्ज करे। यह मांग इस दावे में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वकील आघाडी की अध्यक्षा एड. ईशाना जोशी और लीगल जस्टिस सोसाइटी की ओर से एड भक्ती पांढरे ने केस दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। इसके अनुसार इस मामले में दो प्राइवेट दावे भी किए गए थे। इसमे राजनैतिक व्यक्ति का हाथ है इसलिए इस घटना की विस्तृत जांच नहीं हुई। पुलिस ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में किसी का हाथ नहीं है। इसलिए इस मामले की अच्छि तरह से जांच हो। उसके बाद संबंधित पर मामला दर्ज करने का आदेश कोर्ट पुलिस को दे। इसके लिए ये याचिका दायर की गई थी।

पूजा की आत्महत्या के बाद पूर्व मंत्री संजय राठोड के साथ फोटो और कॉल रिकॉर्ड वायरल हुआ था। इसके बाद दोनो के बीच के संबंधो की चर्चा होने लगी। राजनैतिक दबाब के कारण पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। इस तरह के मुद्दे कोर्ट में उठाए गए। पुलिस के अनुसार पूजा के परिवार में से कोई एफआईआर दर्ज कराने नहीं आया इसिलिए शिकायत दर्ज नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर उपलब्ध फोटो और वायरल हुए कॉल रिकॉर्ड पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने इस प्रकरण में अकाल मृत्यु का मामला दर्ज किया है। इसकी जांच अभी चल ही रही है।

मामला दर्ज करने के लिए हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी रसीद भी कोर्ट में दी है। कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ हम सत्र न्यायालय में जाएंगे। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वकील अघाडी की अध्यक्षा एड. ईशाना जोशी ने दी है।