पुणे, 7 जून : राज्य में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। सरकार ने हर जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स के इस्तेमाल की संख्या पर पांच स्तरों में बांटा है। इसके तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा को लेकर भी नियम तय किये गए है। इनमें ई -पास की आवश्यकता केवल 5वे स्तर के लिए किये जाने की जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ जिलों में चौथे स्तर के तहत 8 जिलों की यात्रा के लिए पास बनवानी होगी और ई -पास बनवानी होगी। यह जानकारी सामने आने के बाद यात्रा करने के इच्छुक लोगों में खास कर खुद के वाहन से जाने वाले लोगों में भ्रम की स्थिति है.
इस संबंध में आज फिर से सुनिश्चित कर निर्णय लिए जाने की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है। इसके साथ ही पुणे सहित सभी प्रमुख शहरों में शाम 5 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही प्रमुख सड़कों पर नाकेबंदी करके बिना कारण घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस कर्फ्यू की वजह से दूसरे शहरों से आने वाली वाहन शहर में वापस आएंगे? शाम 5 बजे के बाद जाते है तो क्या उसे रोका जाएगा ? इस तरह की आशंका यात्रियों के मन में बनी हुई है। राज्य सरकार दवारा तैयार किये गए नियमावली में पांचवें स्तर में आने वाले जिलों में जाने के लिए ई -पास अनिवार्य किया गया है। इसे अत्यावश्यक करने के लिए ई -पास दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कोई भी जिला पांचवें स्तर में नहीं है।
पुणे शहर पुलिस ने स्तर 4 के शहरों में जाने के लिए ई -पास जरुरी होने की बात कही है। ऐसे में इस स्तर में सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, बुलडाणा, सोलापुर, सिंधुदुर्ग इन 8 जिलों के लिए ई -पास लगने की जानकारी दी गई है। इसे लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति है। इस संबंध में सीनियर पुलिस अधिकारी से पूछा गया था। उन्होंने आज इस मामले में जानकारी सुनिश्चित कर इस संबंध में निर्णय लेने की जानकारी दी है।
इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख को प्राइवेट वाहनों और लंबी दुरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को पांचवें स्तर में शामिल जिले में जाने वालों के लिए ई -पास अनिवार्य है। पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड़ तीसरे स्तर में आता है। जबकि पुणे जिला चौथे स्तर में है। इसलिए शहर और जिले के प्रतिबंध में अंतर है। एसटी और प्राइवेट ट्रैवल्स से यात्रा करने वालों को ई -पास की जरुरत नहीं