नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही ‘गायब’ हो गए हैं और उनका मोबाइल भी बंद है. इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कल से देर रात से उनकी तलाश में जुटा हुआ है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी; इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी चिदंबरम को राहत नही मिली. उनकी याचिका पर आज, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
INX मीडिया व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे है चिदंबरम
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील गौर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला बरकरार रखते हुए मंगलवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च अदालत पहुंचे. चिदंबरम ने अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी बात की. हालांकि, तब तक अदालत का कामकाज खत्म हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने शाम चार बजे उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
आज वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने होगी सुनवाई
अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कपिल सिब्बल को बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष चिदंबरम की जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया. चिदंबरम की याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगा.
चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से बचते रहे हैं. पिछले साल उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. लेकिन, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने मंगलवार को गिरफ्तारी से पहले की जमानत की याचिका खारिज कर दी.
सुनील गौर दो दिन बाद हो रहे हैं रिटायर
सुनील गौर दो दिन बाद रिटायर हो रहे हैं. चार साल पहले, गौर ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था; जबकि पिछले साल गौर ने राष्ट्रीय हेरोल्ड के भवन को खाली करने का आदेश दिया था.