आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे

 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत दे दी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स धन शोधन मामले में वे अभी भी हिरासत में ही रहेंगे। न्यायाधीश आर. भानुमति, ए.एस. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने यह आदेश दिया और उन्हें बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने चिदंबरम को एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने 18 अक्टूबर को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने यह कहते हुए चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया मामले के प्रमुख गवाहों पर दवाब डालने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी।

चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को उनके तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

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