बिल्डरों को इनपुट टैक्स के्रडिट सुविधा का लाभ
इससे पहले सीबीआईसी के एफक्यू का पहला सेट पिछले सप्ताह जारी किया था। इसमें एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी रेट पर जो एक कंफ्यूजन हो गया है उसे दूर करने की काशिश की गई। सीबीआईसी का कहना है कि माइग्रेजशन के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से बिल्डरों को इनपुट टैक्स के्रडिट सुविधा का लाभ लिए बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर एक फीसदी और अन्य श्रेणी की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने की मंजूरी दी गई।
मार्च में कम हुई थी जीएसटी की दरें
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने मार्च में एक अप्रैल 2019 से हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 5 और सस्ते घरों पर एक फीसदी की दर से जीएसटी तय किया था। इस पर बिल्डर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा नहीं मिलेगा।