जीएसटी को लेकर बदला ये बड़ा नियम, घर खरीदने वालों के लिए जानना है बेहद जरूरी

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज कस्टम्स ने एक बयान जारी कर बताया है कि अगर किसी बिल्डर को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31 मार्च 2019 का मिला है तो उस प्रोजेक्ट के तहत घर खरीदने वालों को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। सीबीआईसी ने कहा कि यदि कोई प्रोजेक्ट एक अप्रैल 2019 से पहले पूरा होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करता है  तो प्रोजेक्ट के बिल्डर को बकाया राशि पर घर खरीदने से 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लेनी होगी। सीबीआईसी के मुताबिक बिल्डर अगर सामान्य घरों पर 5 फीसदी और सस्ते घरों पर एक फीसदी से जीएसटी वसूल रहा है तो उसे क्रेडिट एडजस्टमेंट का फायदा नहीं मिल पाएगा।

बिल्डरों को इनपुट टैक्स के्रडिट सुविधा का लाभ
इससे पहले सीबीआईसी के एफक्यू का पहला सेट पिछले सप्ताह जारी किया था। इसमें एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी रेट पर जो एक कंफ्यूजन हो गया है उसे दूर करने की काशिश की गई। सीबीआईसी का कहना है कि माइग्रेजशन के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से बिल्डरों को इनपुट टैक्स के्रडिट सुविधा का लाभ लिए बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर एक फीसदी और अन्य श्रेणी की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने की मंजूरी दी गई।

मार्च में कम हुई थी जीएसटी की दरें
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने मार्च में एक अप्रैल 2019 से हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 5 और सस्ते घरों पर एक फीसदी की दर से जीएसटी तय किया था। इस पर बिल्डर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा नहीं मिलेगा।