गणेशोत्सव मनाएं लेकिन कानून के दायरे में रहकर : चंद्रकांत पाटिल

पुुुणे : समाचार ऑनलाईन –  लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं का जन-जागरण किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कानून की सीमा में रहते हुए गणेशोत्सव मनाने तथा हिंसक कार्रवाइयों को दृष्टि में रखते हुए सतर्क रहने की अपील की।

कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे वे पुणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा शिवाजीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में महापौर मुक्ता तिलक, सांसद गिरीश बापट, जिलाधिकारी नवलकिशोर राम, अतिरिक्त जिलाधिकारी रमेश काले, अतिरिक्त मनपा आयुक्त रूबल अग्रवाल, विधायक दिलीप कांबले, सीपी डॉ। के। वेंकटेशम, ज्वाइंट कमिश्नर डॉ। रवींद्र शिसवे, एडीशनल कमिश्नर श्रीकांत तरवडे, डीसीपी मितेश घट्टे एवं स्वप्ना मोरे उपस्थित थे।

गणेश मंडलों के सुझाव पर विचार का आश्वासन 
पालकमंत्री पाटिल ने कहा, गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं द्वारा पेश किए गए सुझावों पर विचार किया गया है। लाउड स्पीकर के विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन अनिवार्य है। कोल्हापुर में कई गणेश मंडलों द्वारा विसर्जन जुलूस के दौरान ऊंची आवाज वाले डीजे सिस्टम का उपयोग किया जाता था। वहां के गणेश मंडलों के कार्यकर्ताओं की काउंसलिंग की गई व डीजे का उपयोग न करने वाले गणेश मंडलों को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद अधिकांश गणेश मंडलों ने विसर्जन जुलूस में डीजे का इस्तेमाल न करने का निर्णय लिया। कानून की सीमा में रहते हुए गणेशोत्सव मनाएं।

सांसद गिरीश बापट ने कहा, हिंसक कार्रवाई की आशंका को दृष्टि में रखते हुए कार्यकर्ताओं कोसतर्क रहना जरूरी है। कार्यकर्ताओं ने उत्सव के दौरान रात बारह बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए निर्धारित अवधि में एक दिन की वृद्धि की मांग की है। इस विषय में प्रशासन से चर्चा जारी है।