सावधान ! अब ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर होगी जेल

पिंपरी। समाचार ऑनलाइन

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखनेवाले वाहनचालकों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करते हुए पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर ने नियम- कानून तोड़नेवालों को सीधे जेल में डालने की तैयारी की है। इसकी शुरूआत हो चुकी है, पहले चरण में रॉंग साइड से आनेवाले चारपहिया वाहनचालकों के खिलाफ आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 279 के तहत मामला दर्ज किये जा रहे हैं। इस धारा के तहत आरोपी को छह माह की जेल और एक हजार रुपये दंड की सजा का प्रावधान है। इसकी अमलबाजी कल से शुरू की गई है, 10 पुलिस थानों में ऐसे 19 मामले दर्ज किये गए हैं।
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पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय की कमान संभालने के साथ आरके पद्मनाभन ने अनुशासनहीन ट्रैफिक को अनुशासनबद्ध बनाने के लिए कमर कस ली है। हिंजवड़ी आईटी पार्क में रोटरी वन वे के बाद अब गोल्डन अवर्स संकल्पना पर काम जारी है। चाकण ऑटोमोबाइल हब में भी ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। ट्रैफिक में सुधार के साथ साथ अब नियमों को ताक पर रखनेवाले लापरवाह वाहनचालकों की नकेल कसने की तैयारी शुरू की गई है। इस कड़ी में पुलिस कमिश्नर पद्मनाभन ने रॉंग साइड से वाहन चलानेवालों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
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पहिया सवारों का नँबर आएगा। दोपहिया चालकों के खिलाफ पहले जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, इस कार्रवाई के बाद वही दोपहिया चालक पुनः रॉंग साइड से आया तो उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 279 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा में छह माह कैद और एक हजार रुपए जुर्माना, या दोनों में से एक, या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। इसकी अमलबाजी शुरू हो गई है। कल सबसे ज्यादा 7 मामले पिंपरी और उसके बाद तलेगांव दाभाड़े पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही हिंजवड़ी थाने में दो और देहूरोड, वाकड़, सांगवी, चिंचवड़, निगड़ी, भोसरी और एमआईडीसी भोसरी थानों में एक- एक मामले दर्ज हुए हैं।