फर्जी बिल देनेवाला व्यापारी गिरफ्तार, राज्य जीएसटी विभाग की कारवाई

पुणे : महाराष्ट्र वस्तु व कर विभाग ने कर की चोरी करनेवाले करदाताओं के खिलाफ कारवाई शुरू की है। 110 करोड़ से ज्यादा रकम की फर्जी बिल देने के मामले में  पुणे के एक व्यापारी को राज्य जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार किया है।राज्य में अभी तक इस तरह की 3 कारवाई हुई है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम बाबुशा शरणप्पा कसबे है। कसबे ने मो. खुशी ट्रेडर्स को वस्तु व सेवा कर कानून 2017 के अंतर्गत रजिस्टर कराया था। इस कम्पनी के माध्यम से कसबे ने 110 करोड़ का बिल देकर 16.86 करोड़  की आईटीसी अगले खरिददार को भेजा। ऐसे में यह कर भरना न पड़े इसके लिए कई फर्जी कम्पनी से कोई लेन देन न कर झूठा बिल बनाया। इस फर्ज़ी बिल से लगभग 16.57 करोड़ का इनपुट टैक्स जमा करने की जानकारी सामने आयी है। मुख्य न्यायदंडाधिकारी पुणे ने इस व्यापारी को 14 दिन की न्यायालयीन कस्टडी दी है। यह अपराध गैरजमानती है। वस्तु और सेवा कर कानून के 2007 के अनुसार 5 वर्ष जेल की सजा है। जीएसटी विभाग की ओर से महेश झंवर ने इस मामले की देखरेख की। राज्य कर सहाआयुक्त रेश्मा घाणेकर के मार्गदर्शन में राज्य उपायुक्त दत्तत्रय आम्बेराव, सहायक राज्यकर आयुक्त दत्तात्रय तेलंग के प्रयासों से यह गिरफ्तारी हुई।

 

राज्य वस्तु सेवा कर विभाग को कारवाई के दौरान इस फर्जी कम्पनी के बारे में जानकारी मिली है। आने वाले समय में उनपर कारवाई की जायेगी। – दत्तात्रय आम्बेराव, राज्यकर उपायुक्त