खरीदार को फ्लैट न देने पर बिल्डर को तीन साल की सजा

मुंबई : समाचार ऑनलाईन – महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक खरीदार को फ्लैट का कब्जा देने के संबंध में उसके आदेश का पालन नहीं करने पर शहर के एक बिल्डर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। आयोग के दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि एस।डी।

कंस्ट्रक्शंस के मालिक शेखर दादरकर ने आयोग के 2016 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। इस फैसले में आयोग ने उसे निर्देश दिया था कि वह अरूण केजरीवाल को तीन महीने के अंदर फ्लैट का कब्जा दिया जाए। पैनल ने रेखांकित किया है कि शिकायतकर्ता केजरीवाल ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया लेकिन बिल्डर अंतिम फैसले पर अमल करने में नाकाम रहा। आयोग ने 18 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा है कि दादरकर को जेल भेजने के लिए हिरासत में लिया जाए।

अगर आरोपी इस पैनल के 20 सितंबर 2016 के अंतिम फैसले का पालन करता है तो उसे जेल से रिहा किया जाएगा। पैनल से इस बात पर भी गौर किया कि दादरकर ने शिकायतकर्ता को धोखा देने के मकसद ने उक्त फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। आयोग ने दादरकर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया और उसे तीन साल की साधारण कैद की सजा देने के साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।