गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच के दिए आदेश

मुंबई : ऑनलाइन टीम – पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे असाधारण मामला और परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस जांच करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याद हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं।

इसके साथ ही परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी।