विधेयक मंजूर…कर्नाटक में गौ हत्या कानून अब और हुआ सख्त  

बेंगलुरु. ऑनलाइन टीम : कर्नाटक में अब गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, इस प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ अब कानून बन गया है। राज्यपाल वाजुभाई आर वाला ने सोमवार को बिल को मंजूरी दे दी। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक-2020′ के तहत कर्नाटक में गो हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। यह कानून 13 साल से कम उम्र की भैंसों को मारे जाने से भी रोकेगा।

कर्नाटक विधानसभा के सदन में राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने विधेयक पेश किया। उन्होंने सदन को बताया कि गाय और बछड़ों के अलावा विधेयक में भैंस और उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है। यही नहीं,  विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

पुलिस को जांच करने संबंधी शक्ति भी प्रदान की गई है।  ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून में कम से कम तीन साल की जेल का प्रावधान रखा गया है और वहीं, दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं, 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

बता दें कि इस दौरान कई नेताओं ने विधेयक की प्रतियों को फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। हंगामे के बीच उप सभापति ने घोषणा की कि विधेयक पारित हो चुका है, बाद में सदन को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। आरोप लगाया था कि विधेयक को पेश करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा नहीं की गई।