बिहार : शराबबंदी पर नरम पड़ी नीतीश सरकार

पटना : समाचार ऑनलाइन

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन विधेयक 2018 सहित तीन अन्य संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। संशोधन विधेयक में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए मौजूदा सजा के प्रावधान में बदलाव कर उसे कम किए जाने की बात कही गई है।

यह होंगे बदलाव

अबतक किसी कैंपस में शराब की बोतल मिलने पर उसे सील कर दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब शराब बरामदगी के बाद घर, वाहन और जमीन को जब्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले कानून में है कि जहां से शराब की बोतल पाई जाती थी, उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। इसके अलावे भी बिहार राज्य मद्य निषेध संशोधन विधेयक में संशोधन द्वारा सजा के कई सख्त प्रावधानों को लचीला किया जाएगा।

राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार शराब बंदी कानून में संशोधन विधेयक मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश करेगी।