BIG NEWS: स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: हाई कोर्ट ने अजीत पवार और आनंदराव अडसुल सहित 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए

मुंबई : समाचार ऑनलाइन – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने अजीत पवार सहित कई नेताओं के खिलाफ आरोप दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब अजीत पवार की परेशानी बढ़ गई है. कोर्ट ने पुलिस को अगले पांच दिनों में ही प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

कथित घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा मधुकर चव्हाण, आनंदराव अडसूल और विधायक हसन मुश्रीफ का नाम भी शामिल है. कथित घोटाले के आरोप में पवार सहित 50 लोगों पर भी आरोप दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

कांग्रेस और एनसीपी के 15 साल के शासनकाल में बैंक से संबंधित कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे. इसके बाद साल 2011 में  रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक मंडल को बर्खास्त करने का आदेश दिया था. इसलिए इनके खिलाफ अपराध दर्ज कर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा.

बता दें कि इससे पहले भी अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले में फंस चुके हैं.

इसी तरह से हुआ था स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला

1)  बैंक के निदेशक मंडल ने नाबार्ड के निर्देशों का उल्लंघन कर, ऋण प्रदान किया.

2)  इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करते हुए नौ चीनी कारखानों को 331 करोड़ का ऋण दिया गया

3) कई चीनी कारखानों पर 225 करोड़ रुपये का बकाया है

4) छोटे या लघु व्यवसायों को दिए गए ऋण के कारण बैंक का 3 करोड़ का नुकसान

5) कई बुनकरों को लगभग 60 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया

6) बैंक को ऋण वसूली में संपत्ति बेचकर लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान

3) केन एग्रो इंडिया के कारण 90 करोड़ का नुकसान