BIG NEWS: SP सांसद आजम खान को लगा बड़ा ‘झटका’! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला की ‘विधायकी’ रद्द की

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका मिला है. इलाहाबाद हाई कार्ट द्वारा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्र तय सीमा के बराबर नहीं थी. इसलिए उन्होंने उम्र संबंधी फर्जी दस्तावेज दिखाकर चुनाव लड़ा.

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बता दें कि अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल नहीं थी. अब्दुल्ला ने झूठे दस्तावेज दिखाकर चुनाव लड़ा. इस पर हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपना फैसला बरकरार रखा था. इसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया है.

अब्दुल्ला ने स्वार विधानसभा से जीत दर्ज की थी

अब्दुल्ला आज़म सपा सांसद आज़म खान के बेटे हैं। अब्दुल्ला ने पहली बार 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र के स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला आजम ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी सैनी को 50,000 मतों से हराया था। वहीं बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे स्थान पर थे।

भाजपा नेता ने भी शिकायत दर्ज कराई थी

इस साल जनवरी में, भाजपा के आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद आज़म खान के पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। रामपुर नगर परिषद द्वारा 28 जून, 2012 को अब्दुल्ला आज़म का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र आजम खान और डॉ. तनीज फातिमा के हलफनामे के आधार पर जारी किया गया था, जिस पर अब्दुल्ला का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया था। दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ महानगरपालिका से बनवाया गया था, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ बताया गया था. इसे क्वीन मैरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

visit : punesamachar.com