बड़ी खबर : 8 अक्टूबर से बदल जाएगा इनकम टैक्स फाइल करने का नियम

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – इनकम टैक्स फाइल करने के नियम से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल अक्टूबर से इनकम टैक्स का ई-असेसमेंट शुरू होने वाला है। इससे ठीक पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी (सीबीडीटी) ने कहा है कि यदि किसी टैक्सपेयर के पास पैन कार्ड या ई-फाइलिंग अकाउंट नहीं है तो उसे ई-एसेसमेंट की सुविधा नहीं मिल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीडीटी ने कहा है कि 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले ई-असेसमेंट प्रक्रिया में उन टैक्सपेयर्स को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनके यहां छापे पड़े हैं और उनका मामला ‘असाधारण परिस्थितियों’ के अंतर्गत आते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सिस्टम के तहत वो लोग शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने पेपर मोड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उनके पास ई-फाइलिंग अकाउंट नहीं है। बता दें कि जो ई-असेसमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना होगा, किसी भी नोटिस भेजे जाने पर सूबूत देना होगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एसेसिंग अधिकारी को जवाब देना होगा। सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि ई-प्रक्रिया के लिए किसी भी जानकारी देने से पहले सावधानी से चेक करन होगा। इसमें कहा गया है कि ई-असेसमेंट के लिए सभी कम्युनिकेशंस और नोटिस में डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) मौजूद होगा।

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